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नौकरी घोटालेबाजों और दलालों से सावधान रहे, जो रेलवे में या तो प्रभाव से या अनुचित साधनों का उपयोग करके नौकरी दिलाने के झूठे वादों से धोखा देने की कोशिश करते है । अभ्यर्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा और उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाई की जाएगी ।

सूचना का अधिकार

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन, रेल भर्ती बोर्ड, चंडीगढ़ के पीआईओ को संबोधित करना होगा और उसके साथ रेल भर्ती बोर्ड, चंडीगढ़ को देय शुल्क के रूप में रू.10/- (केवल दस रुपये) का भारतीय पोस्टल आर्डर (आईपीओ) दिया जाएगा ।

प्राधिकारी

क्र.सं. नाम पदनाम दूरभाष
1. श्री हरजीत कुमार जन सूचना अधिकारी एवं सहायक सचिव,
रेल भर्ती बोर्ड,
रेलवे कॉलोनी, नज़दीक रेलवे स्टेशन,
चंडीगढ़ ।
0172-2730093
2. श्री योगेंद्र कटोच अपीलीय प्राधिकारी एवं अध्यक्ष,
रेल भर्ती बोर्ड,
रेलवे कॉलोनी, नज़दीक रेलवे स्टेशन,
चंडीगढ़ ।
0172-2730040

पुराने अभिलेखों (रिकॉर्ड) के निपटान की समय सीमा

क्र.सं अभिलेख प्ररूप समय सीमा
1. अंक तालिकाएं । 7 वर्ष
2. अनुशंसा, सांख्यिकीय, नियुक्ति माँग रजिस्टर आदि । 10 वर्ष
3. रोजगार सूचनाओं के उत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की पंजीकरण शीट । 3 वर्ष
4. समापन तिथि की समाप्ति के बाद प्राप्त आवेदन । प्रथम चरण की लिखित परीक्षा की तिथि से 3 महीने । संबंधित सतर्कता को एक माह की सूचना आवश्यक है ।
5. अनियमित आवेदन, जैसे पदों का कोई उल्लेख नहीं किया गया आदि । प्रथम चरण की लिखित परीक्षा की तिथि से 3 महीने । संबंधित सतर्कता को एक माह की सूचना आवश्यक है ।
6. प्रारंभिक जांच के बाद आवेदन अस्वीकार किए गए । प्रथम चरण की लिखित परीक्षा / प्रायौगिक परीक्षा आदि की तिथि से 3 महीने । संबंधित सतर्कता को एक माह की सूचना आवश्यक है ।
7. लिखित/प्रायौगिक परीक्षा, साक्षात्कार आदि पर अनुपस्थितियों के आवेदन । लिखित परीक्षा के बाद शॉर्टलिस्ट हुए अभ्यर्थियों के अलावा अभ्यर्थियों के आवेदन । मुख्य पैनल की घोषणा की तिथि से 3 महीने, जहां दो चरण की लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है । सतर्कता अनुमति आवश्यक है ।
8. प्रथम लिखित परीक्षा के बाद असफल अभ्यर्थियों की प्रश्नपत्र पुस्तिकाएं और ओएमआर शीट्स के साथ आवेदन । सतर्कता अनुमति प्राप्त करने के बाद पहली लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि से 3 महीने ।
9. शॉर्टलिस्ट हुए अभ्यर्थियों के अलावा अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र और ओएमआर उत्तर पुस्तिका, उपस्थिति पत्रक । पैनल के प्रकाशन की तिथि 3 महीने सतर्कता अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ।
10. अभ्यर्थी का पत्राचार । 3 महीने ।
11. अप्रयुक्त प्रश्न / उत्तर पुस्तिकाएं । अध्यक्ष के विवेक पर ।
12. बैठने की योजना का रिकॉर्ड तथा लिखित परीक्षा के प्रारंभ होने से पहले निरीक्षकों को प्रश्नोत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट के वितरण के रिकॉर्ड आदि और अभ्यर्थियों से परीक्षा सामग्री वापस लेने का रिकॉर्ड भी । परिणाम की घोषणा तक ।
13. ओएमआर उत्तर पत्रक, प्रश्न पुस्तिकाएं, उपस्थिति पत्रक, शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के सत्यापन रिकॉर्ड और एप्टीट्यूड टेस्ट में उपस्थित. अभ्यर्थियों की कोडिंग, स्टेनोग्राफी स्पीड टेस्ट की ओएमआर । मुख्य पैनल की तिथि से 6 महीने सतर्कता अनुमति के पश्चात ।

मद सं. 4, 5 और 6: सतर्कता को देय नोटिस देने के बाद इन्हें लिखित परीक्षा की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर निपटाया जा सकता है । आरआरबी को संबंधित सतर्कता संगठन को एक माह का नोटिस देना होगा, जिसमे यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि यदि वे इसके विपरीत कुछ नहीं सुनते हैं, तो आवेदन की पहले से निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार छंटाई की जाएगी और उनका निपटारा करा दिया जाएगा ।


मद सं. 7 और 8: इन आवेदनों का निपटारा सबंधित सतर्कता संगठन को एक माह का नोटिस देने के पश्चात अंतिम पैनल के प्रकाशन की तिथि से 3 महीने बाद किया जाएगा । तथापि, इन आवेदनों की छंटाई करने और निपटान करने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित लिखित परीक्षा/सक्षात्कार के विरुद्ध समाचार पत्रों में किसी प्रकार की शिकायत या अनुचित तरीके के प्रयोग से सबंधित प्रचार तो नहीं हुआ है और इन आवेदनों की छंटाई करने और निपटान करने से पहले सतर्कता संगठन से अनुमति प्राप्त कर लें ।


(अधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र स.ई(एनजी)/11/85/आरएससी/57 दिनांक 28.05.1985, 98/ई(आरआरबी)/30/2 दिनांक 14.10.1998, 01.09.1999 और 01.11.2000, ई(आरआरबी)/2001/12/1 दिनांक 15.03.2002).